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Sukanya Samriddhi Yojana News: 1 अक्टूबर से लागू होंगे सुकन्या समृद्धि योजना, PPF के नए नियम, पढ़ें क्या मिलेगा फायदा?

Sukanya Samriddhi Yojana News: 1 अक्टूबर 2024 से छोटी बचत योजनाओं के नियमों में बदलाव होंगे। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इन बदलावों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जानिये

भारत,Sukanya Samriddhi Yojana News: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय लघु बचत में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे.

नए वित्तीय नियम (Sukanya Samriddhi Yojana News)

वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नियमों को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं. इसमें कहा गया है कि यदि कोई खाता अनियमित पाया जाता है तो उसे वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक नियमितीकरण के लिए भेजना होगा। विभाग ने 6 नए नियम जारी किए हैं, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समधी और नेशनल सेविंग स्कीम के लिए हैं.

  1. अनियमित राष्ट्रीय बचत योजना खाता.
  2. नाबालिग के लिए पीपीएफ खाता.
  3. जब एक से अधिक पीपीएफ खाते खोले जाते हैं.
  4. अगर किसी एनआरआई के पास पीपीएफ खाता है.
  5. नाबालिग के नाम पर लघु बचत योजना में खाता।
  6. सुकन्या समृद्धि खाता दादा-दादी द्वारा खोला गया।

अनियमित नेशनल सेविंग अकाउंट:

मौजूदा योजना दर 2 अप्रैल, 1990 से पहले खोले गए खातों पर लागू होगी। डाकघर बचत खाता दर और दूसरे खाते में शेष राशि पर 2% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर 0 फीसदी ब्याज मिलेगा.

मौजूदा योजना दर 2 अप्रैल, 1990 के बाद खोले गए खातों पर लागू होगी। मौजूदा डाकघर बचत खाता दर दूसरे खाते पर लागू होगी। वहीं, दो से अधिक खातों पर ब्याज नहीं मिलेगा। मूलधन वापस कर दिया जाएगा.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स

नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाता:

नाबालिग के 18 साल का होने तक डाकघर बचत खाता दर पर ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद पीपीएफ पर ब्याज दर लागू होगी. परिपक्वता की गणना नाबालिग के 18 वर्ष पूरे होने के बाद की जाएगी।

एक से अधिक पीपीएफ खाते:

यदि जमा की गई राशि वार्षिक सीमा के भीतर है, तो प्राथमिक खाते पर योजना की प्रभावी तिथि लागू होगी। दूसरे खाते की शेष राशि प्राथमिक खाते में शामिल की जाएगी. अतिरिक्त धनराशि शून्य प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। वहीं, जिन एनआरआई के पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते हैं। उनके लिए निवास विवरण की आवश्यकता नहीं है।

सुकन्या समृद्धि योजना:

दादा-दादी द्वारा खोले गए खातों के मामले में, संरक्षकता अभिभावक या जैविक माता-पिता को हस्तांतरित करनी होगी। यदि इस योजना में दो से अधिक खाते खोले गए हैं तो अतिरिक्त खाता बंद कर दिया जाएगा।

डाकघरों के लिए निर्देश

सभी डाकघरों को खाताधारकों से उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी लेनी होगी. नियमितीकरण अनुरोध सबमिट करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा। इन बदलावों के बारे में खाताधारकों को जानकारी देनी होगी.

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